पटना: बिहार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. बिहार सरकार ने 15 जून तक लॉकडाउन 5.0 को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. हालांकि इस दौरान राज्य में लॉकडाउन 4.0 वाली की गाइडलाइंस जारी रहेंगी.
कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा. यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अत्यधिक भीड़ न हो. किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे.
बिहार में लॉकडाउन 4 के नियम:
- सभी मॉल्स बंद रहेंगे.
- स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
- पार्टी और शादी समारोह में भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं.
- सिनेमा हॉल रहेंगे बंद.
- धार्मिक स्थान रहेंगे बंद
- स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
- प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खुलेंगे.
- परिवहन सेवा को अनुमति.
- रेस्टोरेंट खोले जाएंगे मगर सिर्फ होम डिलेवरी की मंजूरी
- कैब और टैक्सी में केवल दो सवारी.
- किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
- प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलय में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति.
- आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें. दूर जाने की अनुमति नहीं.
लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन
इस बीच, केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.
किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं
हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर अब कोई भी ई-पास या किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी और लोग बिना किसी रुकावट के आ जा सकेंगे. लेकिन राज्य प्रशासन महामारी प्रकोप को देखते हुए यह तय करेगा कि उसे क्या बंद करना है और क्या खोलना है.
अनलॉक एक की घोषणा
दरअसल, 30 मई यानी शनिवार की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई. इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है. गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट एरिया के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की छूट दी जााएगी.
पहला चरण: लॉकडाउन में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत है. इसके लिए सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी.
दूसरा चरण: राज्यों की सहमति के आधार पर दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जाएंगे. इसके लिए अभिभावकों की राय जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा. इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी.
तीसरा चरण: पहले और दूसरे चरण के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क स्थिति को देखते हुए शुरू किए जाएंगे. इसी तरह से अन्य गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जाएगी.