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लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन ने किया हाईकोर्ट में याचिका दायर, 7वां वेतन लागू करने की मांग

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Published : Oct 19, 2020, 11:06 PM IST

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व लोकल बॉडीज इंप्लाइज के बीच भेदभाव कर रही है. जहां एक ओर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन पुनरीक्षण लागू कर चुकी है.

patna High Court
patna High Court

पटना: बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन ने नगर निकाय कर्मियों को 7वां वेतनमान देने को लेकर याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व लोकल बॉडीज इंप्लाइज के बीच भेदभाव कर रही है. जहां एक ओर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन पुनरीक्षण लागू कर चुकी है.

पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को सुविधा से वंचित कर दिया है. जिस तिथि से राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षण वेतनमान स्वीकृत किया है. उसी तिथि से उन्हें यह लाभ मिल रहा है. यहां तक की स्थानीय निकाय के अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निकायों के कर्मचारी वंचित हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को ले कर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि यदि अधिवक्ता स्टूडियो कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे तो स्टूडियो कोर्ट में सुनवाई की जा सकती हैं.

इस वर्ष मार्च माह में करोना महामारी के कारण हुए लॉक डाउन के बाद पटना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो रही थी. इसी तरह से पिछले कई महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई की जा रही है. मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी.

पटना: बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन ने नगर निकाय कर्मियों को 7वां वेतनमान देने को लेकर याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व लोकल बॉडीज इंप्लाइज के बीच भेदभाव कर रही है. जहां एक ओर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन पुनरीक्षण लागू कर चुकी है.

पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को सुविधा से वंचित कर दिया है. जिस तिथि से राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षण वेतनमान स्वीकृत किया है. उसी तिथि से उन्हें यह लाभ मिल रहा है. यहां तक की स्थानीय निकाय के अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सातवां वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निकायों के कर्मचारी वंचित हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को ले कर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि यदि अधिवक्ता स्टूडियो कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे तो स्टूडियो कोर्ट में सुनवाई की जा सकती हैं.

इस वर्ष मार्च माह में करोना महामारी के कारण हुए लॉक डाउन के बाद पटना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई हो रही थी. इसी तरह से पिछले कई महीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई की जा रही है. मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी.

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