पटना: चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दे दी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आरजेडी अध्यक्ष को जमानत दी है. जमानत देने के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा.
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इन शर्तों पर हाईकोर्ट ने दी जमानत
- एक लाख का निजी मुचलका भरने का आदेश
- 10 लाख जुर्माना जमा करने का दिया है निर्देश
- 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का दिया आदेश
- लालू प्रसाद को जमा करना होगा अपना पासपोर्ट
- बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकेंगे विदेश
- अपना पता और मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकेंगे
23 दिसंबर, 2017 से जेल में हैं लालू यादव
चारा घाटोला मामले में दोषी पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया था. जिसके बाद से अब तक वो लगातार जेल में ही हैं. हालांकि इस दौरान उनकी सेहत भी लगातार खराब रही. काफी समय तक वो रांची के रिम्स में भर्ती रहे. फिलहाल भी दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे है.
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आधी सजा होने पर मिली जमानत
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने सजा की करीब आधी अवधि यानी साढ़े तीन साल पूरे हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है. हालांकि, सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि उनको जमानत मिलनी चाहिए.
लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले
यहां आपको बता दें कि लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे थे. अबतक तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. आज चौथे मामले में भी उन्हें नियमित जमानत मिल गयी है. अब कुल चार मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है जिसपर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है.
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