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लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

लालू प्रसाद यादव अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे हैं. चारा घोटाले मामले में लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. वहीं, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी वे दोषी करार दिये गए थे.

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Published : Jul 4, 2020, 7:54 PM IST

पटना/रांची: सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. वे बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई है.

बीमारियों का दिया गया हवाला
याचिका के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने अदालत को बताया है कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं. याचिका में कहा गया है कि उनकी उम्र 71 वर्ष हो गई है. इसके साथ ही जेल की हिरासत अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला
लालू प्रसाद को बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की निचली अदालत से सजा दी गई है. उसी मामले में वे जेल में हैं और रांची रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं. इससे पहले भी उन्हें एक मामले में अदालत से जमानत मिली हुई है. वहीं, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर अभी सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है.

सजा काट रहे लालू
लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामले में सजा काट रहे हैं. चारा घोटाले मामले में लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया था. वहीं, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी वे दोषी करार दिये गए थे.

इन मामलों में दोषी पाए गए लालू

  • पहला मामला- चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप. मामले में 5 साल की सजा हुई.
  • दूसरा मामला- देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप. मामले पर लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना.
  • तीसरा मामला- चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप. लालू दोषी करार दिए गए और 5 साल की सजा सुनाई गई.
  • चौथा मामला- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना.

पटना/रांची: सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. वे बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई है.

बीमारियों का दिया गया हवाला
याचिका के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने अदालत को बताया है कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं. याचिका में कहा गया है कि उनकी उम्र 71 वर्ष हो गई है. इसके साथ ही जेल की हिरासत अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला
लालू प्रसाद को बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की निचली अदालत से सजा दी गई है. उसी मामले में वे जेल में हैं और रांची रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं. इससे पहले भी उन्हें एक मामले में अदालत से जमानत मिली हुई है. वहीं, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर अभी सीबीआई कोर्ट में मामला चल रहा है.

सजा काट रहे लालू
लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामले में सजा काट रहे हैं. चारा घोटाले मामले में लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगया गया था. वहीं, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी वे दोषी करार दिये गए थे.

इन मामलों में दोषी पाए गए लालू

  • पहला मामला- चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप. मामले में 5 साल की सजा हुई.
  • दूसरा मामला- देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप. मामले पर लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना.
  • तीसरा मामला- चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप. लालू दोषी करार दिए गए और 5 साल की सजा सुनाई गई.
  • चौथा मामला- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना.
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