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लालू जेल मैनअल उल्लंघन मामला : HC ने की सुनवाई, झारखंड सरकार को किया तलब - लालू प्रसाद जेल मैनुअल सुनवाई की खबर

झारखंड हाइ कोर्ट में लालू प्रसाद के जेल मैनुअल मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 4, 2020, 7:42 PM IST

रांची/पटना : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. 18 दिसंबर से पूर्व राज्य सरकार को बिंदुवार और विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और राज्य सरकार के जवाब पर अपनी असंतुष्टि जताते हुए राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. सरकार ने जवाब के लिए समय की मांग की है. अदालत ने उन्हें 4 सप्ताह का समय देते हुए उन्हें विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

देखें वीडियो

ये भी पढ़े- लालू बस पड़ाव उदासीनता का शिकार, करोड़ों की लगात हो जाएगी बेकार?

पूर्व में लालू प्रसाद की चाईबासा मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से जेल मैनुअल उल्लंघन की बात उठाई गई थी. उसी बिंदु पर अदालत ने राज्य सरकार से जेल मैनुअल उल्लंघन और उनके स्वास्थ्य पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. उसी आदेश के आलोक में जवाब सौंपा गया था लेकिन आज राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद अदालत ने फिर से उन्हें विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

रांची/पटना : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. 18 दिसंबर से पूर्व राज्य सरकार को बिंदुवार और विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और राज्य सरकार के जवाब पर अपनी असंतुष्टि जताते हुए राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. सरकार ने जवाब के लिए समय की मांग की है. अदालत ने उन्हें 4 सप्ताह का समय देते हुए उन्हें विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

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पूर्व में लालू प्रसाद की चाईबासा मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से जेल मैनुअल उल्लंघन की बात उठाई गई थी. उसी बिंदु पर अदालत ने राज्य सरकार से जेल मैनुअल उल्लंघन और उनके स्वास्थ्य पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. उसी आदेश के आलोक में जवाब सौंपा गया था लेकिन आज राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद अदालत ने फिर से उन्हें विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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