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बहुचर्चित MLA अशोक सिंह हत्याकांड में आज आयेगा फैसला

बिहार से राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला आज हो सकता है. मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में होगी.

बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह
बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह
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Published : Mar 3, 2020, 8:05 AM IST

Updated : Mar 3, 2020, 9:35 AM IST

रांची/पटना: राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला आज हो सकता है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला होगा.

आज आ सकता है फैसला
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. पूर्व सांसद के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी. निचली अदालत की दी गई उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आदेश सुरक्षित रखा गया था. वह फैसला आज आ सकता है.

ये भी पढ़ें- RJD कार्यालय में राजगीर प्रशिक्षण को लेकर हुई बैठक, तेज-तेजस्वी रहे मौजूद

हत्या मामले में आजीवन कारावास की मिली थी सजा
बता दें कि विधायक स्व. अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य दो अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. उनकी पत्नी की गुहार पर पटना से यह मामला हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था, इसलिए हजारीबाग की निचली अदालत ने उन्हें सजा दी है.

रांची/पटना: राजद के पूर्व सांसद हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला आज हो सकता है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला होगा.

आज आ सकता है फैसला
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर अपील याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. पूर्व सांसद के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी. निचली अदालत की दी गई उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन आदेश सुरक्षित रखा गया था. वह फैसला आज आ सकता है.

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हत्या मामले में आजीवन कारावास की मिली थी सजा
बता दें कि विधायक स्व. अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य दो अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. उनकी पत्नी की गुहार पर पटना से यह मामला हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था, इसलिए हजारीबाग की निचली अदालत ने उन्हें सजा दी है.

Last Updated : Mar 3, 2020, 9:35 AM IST
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