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स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे लालू, उम्मीद है अपनी करनी पर पश्चाताप होगा- JDU - lalu yadav got bail

लालू यादव को जमानत मिलने पर जदयू ने कहा कि जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया है. उम्मीद है उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप होगा. वे किसी स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे. उन पर चारा घोटाला मामले में आरोप साबित हुए हैं और इसी मामले में वे सजायाफ्ता भी हैं.

lalu yadav bail
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Published : Apr 17, 2021, 4:20 PM IST

पटनाः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई है. जिससे लालू परिवार और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है. इस बीच लालू की जमानत पर जदयू की भी प्रतिक्रिया आई है. जदयू ने कहा कि लालू प्रसाद को जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है. जिसका हम सम्मान करते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब जेल से बाहर आएंगे लालू यादव, चारा घोटाला के सभी मामलों में मिली जमानत

'लालू प्रसाद यादव देश के कद्दावर समाजवादी नेता हैं. जेल में वह बीमार भी चल रहे हैं. जमानत मिलने से उनके इलाज में भी सहुलियत होगी. लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतने बड़े समाजवादी नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल कैसे चले गए. उम्मीद करता हूं अपनी करनी पर उन्हें पश्चाताप भी होगा.' - डॉ. सुनील कुमार, अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ट, जदयू

देखें वीडियो

वहीं, जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, 'न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. लालू यादव को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन वे कोई स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे. चारा घोटाले के संगीन आरोप उन पर साबित हुए हैं और इसी मामले में वे सजायाफ्ता भी हैं. आरजेडी के लोग ऐसे खुशी बना रहे हैं जैसे उनके नेता बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हों.'

आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब आरजेडी अध्यक्ष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. लालू यादव को बेल मिलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है. कई नेता पटना स्थित लालू यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कई शर्तों भी रखी हैं. कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का आदेश दिया है. बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

पटनाः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई है. जिससे लालू परिवार और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है. इस बीच लालू की जमानत पर जदयू की भी प्रतिक्रिया आई है. जदयू ने कहा कि लालू प्रसाद को जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है. जिसका हम सम्मान करते हैं.

ये भी पढ़ेंः अब जेल से बाहर आएंगे लालू यादव, चारा घोटाला के सभी मामलों में मिली जमानत

'लालू प्रसाद यादव देश के कद्दावर समाजवादी नेता हैं. जेल में वह बीमार भी चल रहे हैं. जमानत मिलने से उनके इलाज में भी सहुलियत होगी. लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतने बड़े समाजवादी नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल कैसे चले गए. उम्मीद करता हूं अपनी करनी पर उन्हें पश्चाताप भी होगा.' - डॉ. सुनील कुमार, अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ट, जदयू

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वहीं, जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, 'न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं. लालू यादव को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन वे कोई स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे. चारा घोटाले के संगीन आरोप उन पर साबित हुए हैं और इसी मामले में वे सजायाफ्ता भी हैं. आरजेडी के लोग ऐसे खुशी बना रहे हैं जैसे उनके नेता बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हों.'

आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब आरजेडी अध्यक्ष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. लालू यादव को बेल मिलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है. कई नेता पटना स्थित लालू यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कई शर्तों भी रखी हैं. कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का आदेश दिया है. बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

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