ETV Bharat / state

Bihar Caste Census: 'जातीय जनगणना के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार' याचिका खारिज होने पर JDU की प्रतिक्रिया

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सरकार की याचिका खारिज होने के बाद JDU ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा ने कहा कि फैसला आने के बाद हमलोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. हमलोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : May 9, 2023, 6:04 PM IST

राहुल शर्मा प्रवक्ता, जदयू

पटनाः बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई करने पर विचार किया था, लेकिन अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने सरकार के इस याचिका को खारिज कर दिया है. अब सरकार को 3 जुलाई तक इंतजार करना होगा. इसको लेकर JDU की ओर से प्रतिक्रिया दी गयी है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जातीय गणना को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी.

यह भी पढ़ेंः Caste Census in Bihar: 'जातीय जनगणना को बीजेपी के नेता डायवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे'- RJD महासचिव

कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत होगीः जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा ने कहा सरकार जातीय गणना को लेकर प्रतिबद्ध है. जातीय गणना के लिए जो भी हर संभव होगा सरकार प्रयास करेगी. पूरे मामले में कोर्ट में अपना कानूनी तरीके से पक्ष रखेगी. फैसला आने के बाद हमलोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कोर्ट से फैसला आ जाता है, उसके बाद कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी. इसके बाद सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा. सरकार जातीय जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है.

"डिटेल फैसले का हमलोग इंतजार कर रहे हैं. फैसला आने के बाद हमलोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कोर्ट से फैसला आ जाता है, उसके बाद कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी. सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और जातीय जनगणना होगा. सरकार कानूनी विकल्प की तलाश में है." -राहुल शर्मा प्रवक्ता, जदयू

हाईकोर्ट ने लगाई रोकः बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना की शुरुआत की गई थी. पहले चरण का पूरा हो चुका था. दूसरा चरण हो ही रहा था कि हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया. दरअसर, सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह राज्य सरकार के अधिकार से बाहर का है और यह लोगों के निजता के खिलाफ है. इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया.

3 जुलाई तक करना होगा इंतजारः जातीय जनगणना पर रोक लगने के बाद बिहार सरकार ने याचिका दायर की थी. इसको लेकर कोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई करने का विचार किया था. सरकार ने आग्रह किया था कि इसकी सुनवाई 3 जुलाई से पहले की जाए. इसपर कोर्ट ने विचार करते हुए 9 मई को सुनवाई का फैसला लिया था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया. अब सरकार को 3 जुलाई तक इंतजार करना होगा.

राहुल शर्मा प्रवक्ता, जदयू

पटनाः बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई करने पर विचार किया था, लेकिन अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने सरकार के इस याचिका को खारिज कर दिया है. अब सरकार को 3 जुलाई तक इंतजार करना होगा. इसको लेकर JDU की ओर से प्रतिक्रिया दी गयी है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि सरकार जातीय गणना को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी.

यह भी पढ़ेंः Caste Census in Bihar: 'जातीय जनगणना को बीजेपी के नेता डायवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे'- RJD महासचिव

कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत होगीः जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा ने कहा सरकार जातीय गणना को लेकर प्रतिबद्ध है. जातीय गणना के लिए जो भी हर संभव होगा सरकार प्रयास करेगी. पूरे मामले में कोर्ट में अपना कानूनी तरीके से पक्ष रखेगी. फैसला आने के बाद हमलोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कोर्ट से फैसला आ जाता है, उसके बाद कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी. इसके बाद सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा. सरकार जातीय जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है.

"डिटेल फैसले का हमलोग इंतजार कर रहे हैं. फैसला आने के बाद हमलोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कोर्ट से फैसला आ जाता है, उसके बाद कानून के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी. सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और जातीय जनगणना होगा. सरकार कानूनी विकल्प की तलाश में है." -राहुल शर्मा प्रवक्ता, जदयू

हाईकोर्ट ने लगाई रोकः बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना की शुरुआत की गई थी. पहले चरण का पूरा हो चुका था. दूसरा चरण हो ही रहा था कि हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया. दरअसर, सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह राज्य सरकार के अधिकार से बाहर का है और यह लोगों के निजता के खिलाफ है. इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया.

3 जुलाई तक करना होगा इंतजारः जातीय जनगणना पर रोक लगने के बाद बिहार सरकार ने याचिका दायर की थी. इसको लेकर कोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई करने का विचार किया था. सरकार ने आग्रह किया था कि इसकी सुनवाई 3 जुलाई से पहले की जाए. इसपर कोर्ट ने विचार करते हुए 9 मई को सुनवाई का फैसला लिया था, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया. अब सरकार को 3 जुलाई तक इंतजार करना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.