पटनाः जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पटना जिलाधिकारी के आवास पर स्थित कार्यालय पहुंचा और डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें जिक्र किया गया है कि अधिनियम 2007 संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी भवन है उस पर दीवार लेखन या होडिंग लगाता है तो यह दंडनीय अपराध है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस कानून की धज्जियां उड़ाईं हैं, जिसके खिलाफ मेमोरेंडम सौंपा गया है.
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'बीजेपी नेता ने उड़ाई कानून की धज्जियां': ज्ञापन सौंपकर बाहर निकलने के बाद नीरज कुमार ने कहा कि उनलोगों ने डीएम से इसलिए मुलाकात की है. स्वच्छ भारत की बात करने वाले जो लोग हैं, वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो राज्य के अंदर नगर विकास मंत्री रहे चुके हैं, वैसे लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी भवन है उस पर दीवार लेखन, होडिंग लगाता है तो यह दंडनीय अपराध है.
"भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किदवईपुरी के एक निजी बैंक के बिल्डिंग पर पोस्टर लगाकर जघन्य अपराध किया है. उन्होंने नगरपालिका अधिनियम 2007 की धंज्जियां उड़ाई है. इसलिए हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और कहा है कि पूरे मामले की जांच करके जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए". नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी