पटना : आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को मानहानि केस में सुनवाई के बाद पटना की विशेष अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है. साथ में कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है. दरअसल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर शिवानंद तिवारी द्वारा नीतीश पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ तत्कालीन जेडीयू नेता, अब के मौजूदा जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पटना की विशेष कोर्ट में अवमानना केस दर्ज कराया था. इसी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
शिवानंद तिवारी को 1 साल की सजा : मामला साल 2018 का है, जब बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर नीतीश पर हमले किए जा रहे थे. इसी क्रम में 7 अगस्त 2018 को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार को संजय झा के घर आने-जाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय झा ने 15 सितंबर को पटना की विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उस वक्त संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे. तभी से ये केस चला आ रहा था.
क्या है मामला : एक साल पहले ही शिवानंद तिवारी को पटना सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सम्मन जारी किया था. शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद आरजेडी के खिलाफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका था. तब शिवानंद तिवारी के इस बयान को पूरे मिथिलांचल का अपमान बताया गया था. हालांकि ये फैसला तब आया जब शिवानंद तिवारी की पार्टी आरजेडी औ जेडीयू दोनों मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रही हैं.
मंत्री संजय झा की गवाही के बाद आया फैसला : बता दें कि इस केस में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पटना की विशेष अदालत में अपनी गवाही भी दे चुके हैं. उसी गवाही और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. अवमानना केस में शिवानंद तिवारी को 1 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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