पटना: बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) के एक रिक्त सीट के लिए जेडीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश (JDU candidate Rosina Nazish) निर्वाचित घोषित हुई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 की उप धारा 2 के तहत ये घोषणा हुई. बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से रिक्त बिहार विधान परिषद के एक पद के उपचुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को निर्गत हुई थी और 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी.
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उपचुनाव में जद(यू) उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने दिनांक 22 सितंबर को नामांकन हेतु अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त पटना प्रमंडल संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष दाखिल किया था. नाम निर्देशन की अवधि में रोजीना नाजिश एकमात्र उम्मीदवार रहीं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 23 सितंबर को नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रेक्षक-सह-सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार विनय कुमार की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई. जिसमें अभ्यर्थी रोजीना नाजिश स्वयं उपस्थित रहीं. संवीक्षा के उपरांत नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया.
इस तरह रोजीना नाजिश इस उपचुनाव की एकमात्र वैध उम्मीदवार रही. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 27 सितंबर के दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी नहीं करने के फलस्वरूप एकमात्र उम्मीदवार रोजीना नाजिश को बिहार विधान परिषद के उक्त रिक्त सीट के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 की उपधारा 2 के तहत निर्वाचित घोषित किया गया.
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साथ ही बिहार विधान सभा के सभाकक्ष में निर्वाचित उम्मीदवार को प्रेक्षक सह सचिव खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग बिहार की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे.