पटना: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना द्वारा अंतरराष्ट्रीय जाली नोट तस्कर वकील चंद्र साहा (International Fake Currency Smuggler Vakil Chandra Saha) को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट द्वारा दस हजार रुपये के आर्थिक दंड की भी सजा (International Fake Note Smuggler Punished) सुनाई गई है. पुलिस मुख्यालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की ओर से वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय जाली नोट तस्कर वकील चंद्र साहा और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि 3 अक्टूबर 2015 को एसटीएफ के एक छापेमारी दल के द्वारा पटना जंक्शन के निकट जामा मस्जिद गली से वकील चंद्र साहा को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से एसटीएफ की टीम ने एक हजार रुपये के कुल दो सौ उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय जाली नोट बरामद किया था. यानि उसे कुल दो लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया था.
इस संबंध में एसटीएफ द्वारा कांड दर्ज कर वकील चंद्र साहा, प्रदुमन कुमार और दिनेश सरकार के अंकित पर अनुसंधान के बाद वकील चंद्र साहब और प्रदुमन के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था. हालांकि इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रदुमन कुमार जो कि मधुबनी जिला का रहने वाला है, उसे संदेह का लाभ देते हुए मुक्त किया गया है.
पुलिस मुख्यालय ने आम लोगों से अपील किया है कि जाली नोट विनियम और तस्करी किए जाने से संबंधित कोई भी सूचना हो तो बिहार पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 0612 2205 534, 2217002, व्हाट्सएप नंबर 8544228407 पर अवश्य दें. पुलिस मुख्यालय के अनुसार सूचना देने वालों के नाम को गोपनीय रखा जाएगा. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय जाली नोट तस्कर वकील चंद्र साहा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है.
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