पटनाः कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर पूरे देश में 3 मई तक डॉकडाउन जारी है. इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद हैं. राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों में काम शुरू करने का निर्देश जारी किया था. इसी क्रम में निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. जिसका अनुपालन किया जाना है.
निबंधन की प्रक्रिया के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देश
- सरकारी कार्य के सुचारू संपादन हेतु निबंधन पदाधिकारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे. समूह ग एवं उससे निम्न समूह के कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में से अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे.
- कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालक सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर/ संविदा नियोजित कर्मियों /कार्यालय परिचारी के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्माण करेंगे.
- किसी भी दस्तावेज के निबंधन कराने हेतु पक्षकार को निबंधन विभाग के वेबसाइट www.biharregd.gov.in या www.bhumijankari.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है.
- अपॉइंटमेंट की तिथि को पूर्ण रूप से तैयार दस्तावेज मुद्रांक निबंधन एवं अन्य शुल्क चुकाए जाने का प्रमाण सहित निश्चित समय पर कार्यालय में उपर स्थापित किया जाना आवश्यक है.
- दस्तावेजों में सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य किया जा सकता है ताकि दस्तावेज में ऐसा कोई तथ्य छुपाया न गया हो जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है और बाद में जांच उपरांत राजस्व चोरी पाए जाने पर पक्षकार पर कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार स्वतंत्र होगी.
- वर्तमान परिस्थिति में दस्तावेजों के निबंधन हेतु देय राशि ई चालान एवं ईस्टांप के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.
- प्रत्येक कार्य दिवस में निबंधन कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए संबंधित तिथि के लिए आवंटित दस्तावेजों से संबंधित पक्षकार एवं अन्य व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- किसी दस्तावेज से संबंधित क्रेता, विक्रेता, पहचान ,गवाह एवं दस्तावेज लेखक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों को एक समय प्रवेश अनुमति दी जाएगी.
- विलेख में 5 से अधिक पक्षकारों गवाहों की स्थिति में पहले 5 लोगों के कार्यालय से बाहर आने के उपरांत ही शेष अन्य व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- कार्यालय परिसर में सभी व्यक्तियों को निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एवं मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.
- कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों एवं पक्षकारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा नियमित अंतराल पर सैनिटाइजर अथवा हैंड वास /साबुन से हाथ साफ करना आवश्यक है.
- निबंधन पदाधिकारी एवं कर्मियों को कार्यालय आने जाने हेतु आवश्यक पहचान/ प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा.