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अपार्टमेंट और कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स के लिए बड़ा आदेश, CCTV लगाना अनिवार्य

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा. अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता.

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य अधिकारी
बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य अधिकारी
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Published : Feb 1, 2021, 9:53 PM IST

पटनाः आवासीय अपार्टमेंट व कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित कराएं. जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं, उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.

अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन सख्त
अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सीसीटीवी के अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक हुई. य़ह बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता के प्रभाव का भी निर्देश दिया.

बैठक में नगर आयुक्त व अन्य
बैठक में नगर आयुक्त व अन्य

ये भी पढ़ें- 10 साल में 7000 नाबालिग बच्चे लापता, बाल तस्करी के मामले में तीसरे नंबर पर बिहार

सोसाइटी की होगी जिम्मेदारी
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा. अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता. इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है. इसकी जवाबदेही वहां के सोसाइटी की होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक

ये भी पढ़ें- सुपौल में सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर 40 लाख की लूट

सूची तैयार करने का दिया गया निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सूची तैयार करने तथा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने/नहीं लगे रहने की भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- महंगे होंगे फोन, सरकार ने मोबाइल पुर्जों और चार्जर पर बढ़ाया आयात शुल्क

कई अपार्टमेंट में नहीं है सीसीटीवी
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं. समय-समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतें आती हैं कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है. तथा कईयों में है हीं नहीं. आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके लिए डीएम/एसपी को एलडीएम के साथ बैठक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाॅप में, अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया.

इसके लिए डीएम/एसपी को संबंधित अधिकारियों/व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी एसएचओ/डीएसपी को प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कराने को कहा.

पटनाः आवासीय अपार्टमेंट व कॉमर्शियल काॅम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडलीय सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित कराएं. जहां पहले से सीसीटीवी लगे हैं और खराब हैं, उसे एक माह के अंदर ठीक करा लें.

अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन सख्त
अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सीसीटीवी के अधिष्ठापन एवं उसके सुचारू संचालन के लिए प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक हुई. य़ह बैठक सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी डीएम/एस एसपी/एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में की गई. बैठक में आयुक्त ने चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन सुनिश्चित कर उसके क्रियाशीलता के प्रभाव का भी निर्देश दिया.

बैठक में नगर आयुक्त व अन्य
बैठक में नगर आयुक्त व अन्य

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सोसाइटी की होगी जिम्मेदारी
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी संबंधी बिंदु का उल्लेख करना आवश्यक होगा. अन्यथा नक्शा पास नहीं किया जा सकता. इसके लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है, बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है. इसकी जवाबदेही वहां के सोसाइटी की होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक

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सूची तैयार करने का दिया गया निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सूची तैयार करने तथा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा लगे रहने/नहीं लगे रहने की भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा. उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया.

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कई अपार्टमेंट में नहीं है सीसीटीवी
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं. समय-समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतें आती हैं कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है. तथा कईयों में है हीं नहीं. आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके लिए डीएम/एसपी को एलडीएम के साथ बैठक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाॅप में, अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया.

इसके लिए डीएम/एसपी को संबंधित अधिकारियों/व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी एसएचओ/डीएसपी को प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कराने को कहा.

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