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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गृह विभाग ने DSP कमलाकांत प्रसाद को किया निलंबित - डीएसपी कमल कांत प्रसाद सस्पेंड

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गृह विभाग ने डीएसपी (DSP) कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया है. डीएसपी पर पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी घर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है.

DSP Kamalakant Prasad
DSP Kamalakant Prasad
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Published : Jun 16, 2021, 9:05 PM IST

पटना: दुष्कर्म के आरोपों से घिरे डीएसपी कमल कांत प्रसाद (DSP Kamal Kant Prasad) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में गृह विभाग (Home Department) ने अधिसूचना जारी कर दी है. कमल कांत प्रसाद पर गया में पदस्थापन के दौरान एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है.

ये भी पढ़ें: CM Nitish का किसानों को तोहफा, बोले- सरकार और अधिक करेगी धान और गेहूं की खरीद

महिला थाना में केस दर्ज
इस मामले में कमल कांत प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. इसे देखते हुए कमल कांत प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने कमल कांत को निलंबित करने की अनुसंशा गृह विभाग से की थी.

कमलकांत प्रसाद के खिलाफ गया के महिला थाना में केस दर्ज था. आरोप था कि कमल कांत ने गया उपाधीक्षक मुख्यालय में पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी घर में नाबालिग से दुष्कर्म किया.

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मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश
निर्देश के मुताबिक निलंबन की अवधि में कमल कांत प्रसाद का पुलिस मुख्यालय पटना में रहेंगे. निलंबन की अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इसके साथ-साथ निलंबन की अवधि में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

गृह विभाग को लिखा था पत्र
बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने 10 जून को गृह विभाग को एक पत्र लिखा था. जिसमें 4 साल पहले दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमल कांत प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी.

बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) की तरफ से उठाए गए सवालों से नीतीश सरकार (Nitish government) की फजीहत के बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की कवायद की.

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म
पुलिस मुख्यालय के आईजी हेडक्वार्टर ने गृह विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव (Jitendra Kumar Srivastava) को पत्र लिखकर सीनियर डीएसपी कमल कांत प्रसाद पर कार्रवाई की सिफारिश की है. पत्र में बताया गया था कि कमल कांत प्रसाद ने पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनाती के दौरान अपने आवास दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है.

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कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज
गया महिला थाने में दुष्कर्म के साथ-साथ पोस्को एक्ट (Pocso Act) और दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत केस भी दर्ज है. गृह विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया कि लड़की ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया है. जिसमें उसने कहा है कि कमल कांत प्रसाद ने अपने सरकारी आवास पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसलिए डीएसपी कमल प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गई.

पटना: दुष्कर्म के आरोपों से घिरे डीएसपी कमल कांत प्रसाद (DSP Kamal Kant Prasad) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में गृह विभाग (Home Department) ने अधिसूचना जारी कर दी है. कमल कांत प्रसाद पर गया में पदस्थापन के दौरान एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है.

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महिला थाना में केस दर्ज
इस मामले में कमल कांत प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है. इसे देखते हुए कमल कांत प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने कमल कांत को निलंबित करने की अनुसंशा गृह विभाग से की थी.

कमलकांत प्रसाद के खिलाफ गया के महिला थाना में केस दर्ज था. आरोप था कि कमल कांत ने गया उपाधीक्षक मुख्यालय में पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी घर में नाबालिग से दुष्कर्म किया.

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मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश
निर्देश के मुताबिक निलंबन की अवधि में कमल कांत प्रसाद का पुलिस मुख्यालय पटना में रहेंगे. निलंबन की अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इसके साथ-साथ निलंबन की अवधि में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

गृह विभाग को लिखा था पत्र
बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने 10 जून को गृह विभाग को एक पत्र लिखा था. जिसमें 4 साल पहले दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमल कांत प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी.

बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) की तरफ से उठाए गए सवालों से नीतीश सरकार (Nitish government) की फजीहत के बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की कवायद की.

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म
पुलिस मुख्यालय के आईजी हेडक्वार्टर ने गृह विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव (Jitendra Kumar Srivastava) को पत्र लिखकर सीनियर डीएसपी कमल कांत प्रसाद पर कार्रवाई की सिफारिश की है. पत्र में बताया गया था कि कमल कांत प्रसाद ने पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनाती के दौरान अपने आवास दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है.

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कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज
गया महिला थाने में दुष्कर्म के साथ-साथ पोस्को एक्ट (Pocso Act) और दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत केस भी दर्ज है. गृह विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया कि लड़की ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया है. जिसमें उसने कहा है कि कमल कांत प्रसाद ने अपने सरकारी आवास पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसलिए डीएसपी कमल प्रसाद को निलंबित करने की अनुशंसा की गई.

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