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पटना: गृह विभाग ने ट्रेनी डीएसपी को किया निलंबित - पटना

बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

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Published : Sep 30, 2020, 10:15 PM IST

पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मिश्रा सोमेश कुमार बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण ले रहे थे. उन्हें बिहार के ट्रेनी डीएसपी में प्रशिक्षण के दौरान उन्हे अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, नैतिक अद्यमता का दोषी पाया गया है.

इसको लेकर ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा सुमेश कुमार शिवकुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है. ट्रेनी डीएसपी को नैतिक अद्यमता, व्यभिचारी प्रवृती, अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता के आरोप में दोषी पाया गया है.

शिवकुमार के विरुद्द होगी विभागीय कार्रवाई
निलंबन अवधि में मिश्रा सोमेश कुमार को मुख्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय शाहाबाद भेजा गया है. निलंबन की अवधि में सोमेश कुमार शिवकुमार को उक्त नियमावली के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. निलंबन की अवधि में उन्हें सक्षम पदाधिकारी के बिना नहीं छोड़ना होगा. शिवकुमार के विरूद्ध विभागीय कर्रवाई भी अलग से चलाई जाएगी.

पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मिश्रा सोमेश कुमार बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण ले रहे थे. उन्हें बिहार के ट्रेनी डीएसपी में प्रशिक्षण के दौरान उन्हे अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, नैतिक अद्यमता का दोषी पाया गया है.

इसको लेकर ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा सुमेश कुमार शिवकुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है. ट्रेनी डीएसपी को नैतिक अद्यमता, व्यभिचारी प्रवृती, अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता के आरोप में दोषी पाया गया है.

शिवकुमार के विरुद्द होगी विभागीय कार्रवाई
निलंबन अवधि में मिश्रा सोमेश कुमार को मुख्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय शाहाबाद भेजा गया है. निलंबन की अवधि में सोमेश कुमार शिवकुमार को उक्त नियमावली के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. निलंबन की अवधि में उन्हें सक्षम पदाधिकारी के बिना नहीं छोड़ना होगा. शिवकुमार के विरूद्ध विभागीय कर्रवाई भी अलग से चलाई जाएगी.

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