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होली और शब-ए-बरात के मद्देनजर गृह विभाग ने जारी किया ये गाइडलाइन - Ban on public places

होली और शब-ए-बरात के मौके पर सामुदायिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी. इसे लेकर गृह विभाग ने गाइड लाइन जारी कर दिया है. वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रशासन से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पटना
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Published : Mar 27, 2021, 6:02 PM IST

पटना: बिहार सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए होली और शब-ए-बरात के मद्देनजर गाइडलाइन जारी किया है. वहीं, इसको लेकर लेकर शनिवार को राजधानी में आपदा प्रबंधन समूह सीएनजी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया.

पटना
सामूहिक स्थलों पर रहेगी रोक

यह भी पढ़ें: सबको घर जाना है! होली को लेकर पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़

गृह विभाग ने जारी किए आदेश
कोरोना के दूसरे वेब के दस्तक की आहट को देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत होलिका दहन के मौके पर न्यूनतम संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के निर्देश दिये गए हैं, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज, मास्क पहनने के निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं.

पटना
गृह विभाग की कोरोना को लेकर गाइडलाइन

वहीं, सरकारी आदेश के मुताबिक होली के दिन सार्वजिनक स्थलों पर समूह बनाकर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गृह विभाग के आदेश में प्रशासन को यह सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

पटना
होली और शब ए बरात पर गाइडलाइन

यह भी पढ़ें: 'कोरोना गाइडलाइंस के प्रति गंभीरता दिखाए नेता, नहीं तो जनता पर पड़ सकता है गलत असर'

यह भी पढ़ें: पटना में मास्क चेकिंग अभियान, नहीं पहनने वालों से वसूले जा रहे 50 रुपये जुर्माना

यह भी पढ़ें: बिहार में कोरोना के दूसरे फेज को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट : मंगल पांडेय

यह भी पढ़ें: कोरोना की दूसरी वेब की आहट से बिहार अलर्ट, CM नीतीश ने सभी DM के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश

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गृह विभाग ने जारी किए आदेश
कोरोना के दूसरे वेब के दस्तक की आहट को देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत होलिका दहन के मौके पर न्यूनतम संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के निर्देश दिये गए हैं, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज, मास्क पहनने के निर्देश और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं.

पटना
गृह विभाग की कोरोना को लेकर गाइडलाइन

वहीं, सरकारी आदेश के मुताबिक होली के दिन सार्वजिनक स्थलों पर समूह बनाकर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गृह विभाग के आदेश में प्रशासन को यह सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

पटना
होली और शब ए बरात पर गाइडलाइन

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