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नलकूप मामले में तीन जिलों के डीएम को पटना हाईकोर्ट ने किया जबाव तलब

राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 19, 2021, 1:37 PM IST

पटना: राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

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चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि उपरोक्त तीनों जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हर खेत तक पानी की योजना: 'मोबाइल ऐप' से होगी सर्वे की शुरुआत

कोर्ट ने इन जिलों में नलकूपों को लगाने और उसकी मरम्मती में खर्च किये गए फंड का भी ब्यौरा मांगा. वहीं, इसे लेकर डीएम को सख्त निर्देश दिए. वहीं, चीफ जस्टिस करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की रखी है.

पटना: राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

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चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि उपरोक्त तीनों जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं.

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कोर्ट ने इन जिलों में नलकूपों को लगाने और उसकी मरम्मती में खर्च किये गए फंड का भी ब्यौरा मांगा. वहीं, इसे लेकर डीएम को सख्त निर्देश दिए. वहीं, चीफ जस्टिस करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की रखी है.

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