ETV Bharat / state

नलकूप मामले में तीन जिलों के डीएम को पटना हाईकोर्ट ने किया जबाव तलब - PIL in Patna High Court

राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jan 19, 2021, 1:37 PM IST

पटना: राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

यह भी पढ़ें: केन्द्र ने दी प्रदेश में दो अहम सड़क परियोजना को मंजूरी, खर्च किए जाएंगे 2500 करोड़

चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि उपरोक्त तीनों जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हर खेत तक पानी की योजना: 'मोबाइल ऐप' से होगी सर्वे की शुरुआत

कोर्ट ने इन जिलों में नलकूपों को लगाने और उसकी मरम्मती में खर्च किये गए फंड का भी ब्यौरा मांगा. वहीं, इसे लेकर डीएम को सख्त निर्देश दिए. वहीं, चीफ जस्टिस करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की रखी है.

पटना: राज्य में नलकूपों के खराब और बेकार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया.

यह भी पढ़ें: केन्द्र ने दी प्रदेश में दो अहम सड़क परियोजना को मंजूरी, खर्च किए जाएंगे 2500 करोड़

चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि उपरोक्त तीनों जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हर खेत तक पानी की योजना: 'मोबाइल ऐप' से होगी सर्वे की शुरुआत

कोर्ट ने इन जिलों में नलकूपों को लगाने और उसकी मरम्मती में खर्च किये गए फंड का भी ब्यौरा मांगा. वहीं, इसे लेकर डीएम को सख्त निर्देश दिए. वहीं, चीफ जस्टिस करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की रखी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.