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जलजमाव पर HC ने लगाई सरकार को फटकार, कहा-  जिम्मेदार अफसरों को देना होगा जवाब

जलजमाव के मसले पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने वकीलों की शिकायतों पर सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा.

हाईकोर्ट
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Published : Oct 16, 2019, 12:16 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 1:31 PM IST

पटना: राजधानी में जलजमाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी नाराजगी जाहिर की है.

अधिकारियों को देना होगा जवाब
जलजमाव के मसले पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने वकीलों की शिकायतों पर सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा.

water logging
सड़कों पर भरा पानी

18 अक्टूबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन को वकील के माध्यम से अपनी बात कहने को कहा. कोर्ट ने दानापुर नगर परिषद और बुडको को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके लिये ऐडवोकेट जेनरल ने कोर्ट से अनुरोध किया था.

water logging
पटना में जलजमाव

अभी भी घुटने तक भरा है पानी
गौरतलब है कि पटना के कई मोहल्लों में अभी भी घुटने तक पानी जमा है. सगुना मोड़ के आसपास के कई मोहल्लों का भी यही हाल है. लेखा नगर में छोटे बच्चों के लिए कई सारे निजी स्कूल हैं. जिससे मजबूरी में लोगों को इस राह पर आना ही पड़ता है. स्थानीय बताते हैं कि बीते 23 सितंबर से यही हाल है. जल निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है. सभी प्रयास राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे पटना के इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं.

पटना: राजधानी में जलजमाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी नाराजगी जाहिर की है.

अधिकारियों को देना होगा जवाब
जलजमाव के मसले पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने वकीलों की शिकायतों पर सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा.

water logging
सड़कों पर भरा पानी

18 अक्टूबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन को वकील के माध्यम से अपनी बात कहने को कहा. कोर्ट ने दानापुर नगर परिषद और बुडको को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके लिये ऐडवोकेट जेनरल ने कोर्ट से अनुरोध किया था.

water logging
पटना में जलजमाव

अभी भी घुटने तक भरा है पानी
गौरतलब है कि पटना के कई मोहल्लों में अभी भी घुटने तक पानी जमा है. सगुना मोड़ के आसपास के कई मोहल्लों का भी यही हाल है. लेखा नगर में छोटे बच्चों के लिए कई सारे निजी स्कूल हैं. जिससे मजबूरी में लोगों को इस राह पर आना ही पड़ता है. स्थानीय बताते हैं कि बीते 23 सितंबर से यही हाल है. जल निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है. सभी प्रयास राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे पटना के इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं.

[16/10, 11:08] Anand Verma: पटना में भयंकर जलजमाव के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेवार किसी भी व्यक्ति को नहीं वख्शा जायेगा।जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने मामलें पर वकीलों की शिकायतें सुनते हुए सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा।पूर्व सांसद राजेश रन्जन को कोर्ट ने वकील के माध्यम से अपनी बात कहने को कहा।कोर्ट ने दानापुर नगर परिषद और बुड्को को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 18अक्टूबर को होगा,जिसके लिये ऐडवोकेट जेनरल ने कोर्ट से अनुरोध किया था।
[16/10, 11:09] Anand Verma: Slug. Water logging matter.
Last Updated : Oct 16, 2019, 1:31 PM IST
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