पटना: राजधानी में जलजमाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी नाराजगी जाहिर की है.
अधिकारियों को देना होगा जवाब
जलजमाव के मसले पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने वकीलों की शिकायतों पर सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा.
18 अक्टूबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन को वकील के माध्यम से अपनी बात कहने को कहा. कोर्ट ने दानापुर नगर परिषद और बुडको को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. इसके लिये ऐडवोकेट जेनरल ने कोर्ट से अनुरोध किया था.
अभी भी घुटने तक भरा है पानी
गौरतलब है कि पटना के कई मोहल्लों में अभी भी घुटने तक पानी जमा है. सगुना मोड़ के आसपास के कई मोहल्लों का भी यही हाल है. लेखा नगर में छोटे बच्चों के लिए कई सारे निजी स्कूल हैं. जिससे मजबूरी में लोगों को इस राह पर आना ही पड़ता है. स्थानीय बताते हैं कि बीते 23 सितंबर से यही हाल है. जल निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है. सभी प्रयास राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे पटना के इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं.