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पटना:  हाई कोर्ट ने सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चर की नियुक्ति पर लगाई रोक - High court prohibits appointment of lecturers

याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की परीक्षा के संबंध में 27 फरवरी को जारी रिजल्ट को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी. कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि रिजल्ट में अनियमितता बरती गई है.

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Published : Jul 9, 2020, 10:29 PM IST

पटना: हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चरर्स की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने विभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को बीपीएससी को परीक्षा परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की परीक्षा के संबंध में विगत 27 फरवरी को जारी की गई रिजल्ट को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी. कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता बरती गई है. आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में दो विषयों में 109 अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं, वहीं, तीन विषयों में 6 अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिए गए हैं.

सितंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई
मामले में आयोग के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि कुल मिलाकर 478 रिक्तियां प्रकाशित की गई थी. इसके बाद 455 के रिजल्ट प्रकाशित किए गए. जिसमें 109 अभ्यर्थी दो विषयों में सफल घोषित और 6 अभ्यर्थी तीन विषयों में सफल घोषित किए गए. गौरतलब है कि मामले में अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में होगी.

पटना: हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चरर्स की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने विभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को बीपीएससी को परीक्षा परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की परीक्षा के संबंध में विगत 27 फरवरी को जारी की गई रिजल्ट को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी. कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता बरती गई है. आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में दो विषयों में 109 अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं, वहीं, तीन विषयों में 6 अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिए गए हैं.

सितंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई
मामले में आयोग के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि कुल मिलाकर 478 रिक्तियां प्रकाशित की गई थी. इसके बाद 455 के रिजल्ट प्रकाशित किए गए. जिसमें 109 अभ्यर्थी दो विषयों में सफल घोषित और 6 अभ्यर्थी तीन विषयों में सफल घोषित किए गए. गौरतलब है कि मामले में अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में होगी.

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