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हाईकोर्ट ने पटना शहर से अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के दिये सख्त निर्देश

कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. ट्रैफिक पुलिस बल को जरूरत के हिसाब से बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है.

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Published : Jul 27, 2019, 7:33 PM IST

पटना हाईकोर्ट

पटना: हाईकोर्ट ने पटना शहर की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का सख्त निर्देश दिया है. विकास चन्द्र और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पटना में वेडिंग जोन बनाये जाने का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.

पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि इन समस्यायों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय होना जरूरी है. इसमें नौकरशाहों के साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो. कोर्ट ने जल निकासी और जलजमाव की समस्यायों के समाधान के लिये योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. अब हाईकोर्ट पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा.

31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. ट्रैफिक पुलिस बल को जरूरत के हिसाब से बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.

पटना: हाईकोर्ट ने पटना शहर की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का सख्त निर्देश दिया है. विकास चन्द्र और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पटना में वेडिंग जोन बनाये जाने का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है.

पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि इन समस्यायों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय होना जरूरी है. इसमें नौकरशाहों के साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो. कोर्ट ने जल निकासी और जलजमाव की समस्यायों के समाधान के लिये योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. अब हाईकोर्ट पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा.

31 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. ट्रैफिक पुलिस बल को जरूरत के हिसाब से बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.

पटना हाई कोर्ट ने पटना शहर की समस्यायों पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का सख्त निर्देश दिया।विकास चन्द्र व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ़ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को  पटना में वेडिंग जोन बनाये जाने का पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि इन समस्यायों से निबटने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय होना जरूरी हैं।इसमें नौकरशाहों के साथ एक्सपर्ट भी शामिल हो।कोर्ट ने नालों,जल निकासी व जल जमाव की समस्यायों के समाधान के लिये योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।अब  हाई कोर्ट पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा।कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने  व दुबारा अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है ।ट्रैफिक पुलिस बल को जरूरत के हिसाब से बढ़ाने और सिग्नल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 31अगस्त को की जायेगी।
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