पटना: राज्य में बढ़ते कोरोना महामारी से निपटने के लिए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा इंतजाम करने का आदेश दिया है. गौरव कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिकाओं पर जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल तक कोरोना से निपटने के लिए कार्य योजना पेश करने और कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का सख्त आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
पटना हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश:
- ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा और जांच की व्यवस्थाओं को तेजी से बढ़ाई जाए.
- आरटीपीसीआर जांच के बाद पॉजिटिव होने पर मरीजों को किट भी उपलब्ध कराई जाए.
- अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए