ETV Bharat / state

बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक, सरकार से हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

author img

By

Published : Mar 22, 2021, 6:51 PM IST

बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. लॉ कॉलेजों में हाईकोर्ट ने नामांकन पर रोक लगा दी है. लॉ कॉलेजों में व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेजों के चांसलर, राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय से जवाब-तलब किया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है. कुणाल कौशल की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय व अन्य से जवाब-तलब किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य में जो लॉ कालेज हैं, उनमें पूरी व्यवस्था नहीं है.

ये भी पढ़ें- RJD के पोस्टर में नीतीश 'धृतराष्ट्र' तो ये महिला कौन? स्लोगन भी पढ़ लीजिए

लॉ की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर
योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी है. जिसका लॉ की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है. साथ ही बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है.

28 सरकारी व निजी लॉ कॉलेज
राज्य में 28 सरकारी व निजी लॉ कालेज हैं. लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं है. जिस कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है. कुणाल कौशल की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय व अन्य से जवाब-तलब किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य में जो लॉ कालेज हैं, उनमें पूरी व्यवस्था नहीं है.

ये भी पढ़ें- RJD के पोस्टर में नीतीश 'धृतराष्ट्र' तो ये महिला कौन? स्लोगन भी पढ़ लीजिए

लॉ की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर
योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी है. जिसका लॉ की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है. साथ ही बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है.

28 सरकारी व निजी लॉ कॉलेज
राज्य में 28 सरकारी व निजी लॉ कालेज हैं. लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं है. जिस कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.