पटना : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के एसडीएम द्वारा कई लोगों पर समन जारी किये जाने के मामले पर कड़ी टिप्पणी की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने संतोष ऊर्फ संतोष सिंह की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि इलेक्शन के समय में आप क्रिमिनल बना देंगे. कोर्ट में हाजिर एसडीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.
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अगली सुनवाई 4 जनवरी को : कोर्ट ने इस मामले के जांच का जिम्मा सीआईडी को दे दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी. अगली सुनवाई में कोर्ट ने सीआईडी कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा. याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि मोकामा स्थित समयागढ़ ओपी के एएसआई प्रमोद बिहारी सिंह ने अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्हें सीआरपीसी की धारा 107 के तहत जारी नोटिस को वारंट का दर्जा देते हुए उस पर गिरफ्तारी का दबाब बनाने लगे.
एसडीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए: जब याचिकाकर्ता के भाई ने इस पर आपत्ति जताई तो पुलिस वाले उनसे गाली गलौज करने लगे. फिर देर रात सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने पूरे गांव पर रेड कर दिया और याचिकाकर्ता के भाई को घसीट कर ले गए. उसे छत की रेलिंग से धक्का दे दिया. जब कोर्ट ने जानना चाहा कि आखिर किस आधार पर बाढ़ के एसडीएम द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य लोगों पर समन जारी किया गया तो कोर्ट में हाजिर एसडीएम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.