पटना: नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में देशभर में विरोध-प्रदर्शन जारी है. वहीं, बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिलों में आगजनी और पथराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया. पटना के कारगिल चौक में रविवार की शाम हुई आगजनी के बाद डीएम कुमार रवि ने जिलेभर में धारा 144 लागू करने के साथ कई दिशा निर्देश जारी किए हैं.
डीएम कुमार रवि ने कारगिल चौक के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, मजमा आदि के आयोजन पर बैन लगा दिया है.
सामाजिक यात्राओं के लिए लागू नहीं
अशोक राजपथ से कारगिल चौक की तरफ ऐसे किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मार्च आदि का आयोजन वर्जित रहेगा, जिससे सामान्य यातायात प्रभावित होता हो. परन्तु यह आदेश शव यात्रा, बारात जुलूस, अनुमति प्राप्त पारंपरिक जुलूस पर लागू नहीं माना जाएगा.
होगी कानूनी कार्रवाई
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि सीडब्लूजेसी संख्या-11110/15 (जनहित याचिका) शम्भूशरण सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.07.2015 को धरना स्थल के संबंध में निम्न आदेश पारित किया गया है.
आदर्श आचार संहिता का उल्ल्घंन
दो महीने तक धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह बैन लगा रहेगा. धरना देने के लिए अनुमति लेकर गर्दनीबाग और स्टेडियम में राजनीतिक पार्टियां अपना धरना दे सकती हैं. प्रशासन उन्हें ऐसी स्थिति में धरना देने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा, जिससे ट्रैफिक प्रभावित न हो. ऐसे में प्रशासन का आदेश न मानने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बिना अनुमति नहीं देना है धरना- डीएम
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश के आलोक में निर्देश जारी किया जा चुका है, जिसके अनुपालन में गर्दनीबाग थाना के समीप जगह चिन्हित कर धरना स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है. लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न संगठनों, राजनैतिक पार्टियों, छात्र संगठनों, युवा मोर्चा आदि के द्वारा अशोक राजपथ की तरफ से जुलूस निकालकर कारगिल चौक पर धरना, मार्च, प्रदर्शन का आयोजन बिना किसी पूर्व सूचना/अनुमति के किया जाता है. जिससे एम्बुलेंस, यात्री बस, स्कूल बस एवं अन्य सामान्य वाहनों के परिचालन में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है. अशोक राजपथ एवं गांधी मैदान के चारों तरफ यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है.