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हाईकोर्ट ने क्वारेंटाइन सेंटर के लिए राज्य सरकार को दिया रोडमैप तैयार करने का निर्देश

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को एनजीओ को सहयोग और इस संकट में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर के लिए उनसे मदद लेने का निर्देश दिया है.

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Published : May 15, 2020, 2:44 PM IST

पटनाः राज्य में बाहर से बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाने को लेकर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार को एनजीओ से मिलकर क्वारेंटाइन सेंटर व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है.

'एनजीओ से मदद ले सरकार'
मामले में रूपल प्रसाद की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना में चल रहे अनाथ आश्रम का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एनजीओ को सहयोग और इस संकट में उनसे मदद लेने का निर्देश दिया है.

18 मई को अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य में आ रहे हैं. उनके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. क्वारेंटाइन सेंटर पर उन्हें रखने के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है. साथ ही एनजीओ से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को की जाएगी.

पटनाः राज्य में बाहर से बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर बनाने को लेकर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार को एनजीओ से मिलकर क्वारेंटाइन सेंटर व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है.

'एनजीओ से मदद ले सरकार'
मामले में रूपल प्रसाद की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना में चल रहे अनाथ आश्रम का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एनजीओ को सहयोग और इस संकट में उनसे मदद लेने का निर्देश दिया है.

18 मई को अगली सुनवाई
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य में आ रहे हैं. उनके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. क्वारेंटाइन सेंटर पर उन्हें रखने के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है. साथ ही एनजीओ से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को की जाएगी.

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