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RJD सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें 11 सितंबर को फिर से अगली सुनवाई की बात कही गई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी है.

hearing postponed on lalu yadav bail petition in jharkhand high court
लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो
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Published : Aug 28, 2020, 2:15 PM IST

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुनवाई सीबीआई के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण टाली गई है.

चारा घोटाला मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आंशिक रूप से की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है, अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी.

पेश है रिपोर्ट

इसे भी पढ़ें- फिर गरजे तेज प्रताप यादव, कहा- JDU के आधे से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं

अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दी गई है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वह दिसंबर 2017 से जेल में हैं. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुनवाई सीबीआई के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण टाली गई है.

चारा घोटाला मामले में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आंशिक रूप से की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है, अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी.

पेश है रिपोर्ट

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अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दी गई है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें पूर्व में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वह दिसंबर 2017 से जेल में हैं. वर्तमान में बीमार होने के कारण रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

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