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विष्णुपद मंदिर मामला:  HC ने की सुनवाई, कहा- सरकार और प्रबंधन समिति करे विचार

प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करने की मांग की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति को विचार विमर्श करने का निर्देश दिया. इस मामले पर आगे सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

hearing on vishnupad temple case in patna high court
hearing on vishnupad temple case in patna high court
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Published : Sep 15, 2020, 2:11 PM IST

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति को विचार विमर्श कर बताने को कहा कि मंदिर का प्रबंधन आगे कैसे होगा ? हालांकि, इस मामले पर 22 सितंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है. जहां तीर्थयात्री अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ आते हैं. मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई है.

बोर्ड से प्रबंधन करवाने की मांग
बता दें कि इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें. जैसे कि माता वैष्णों देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड की ओर से किया जाता है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है.

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति को विचार विमर्श कर बताने को कहा कि मंदिर का प्रबंधन आगे कैसे होगा ? हालांकि, इस मामले पर 22 सितंबर को फिर से सुनवाई की जाएगी.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है. जहां तीर्थयात्री अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ आते हैं. मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई है.

बोर्ड से प्रबंधन करवाने की मांग
बता दें कि इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें. जैसे कि माता वैष्णों देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड की ओर से किया जाता है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए, क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है.

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