पटना: पटना सिटी स्थित जल्ला वाले हनुमान मंदिर (Jalla Wale Hanuman Mandir) की सुरक्षा और संरक्षण तथा वहां जलाशय पर किये गए अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को सफाई और रौशनी की व्यवस्था के मामले पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
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हाइकोर्ट ने कहा कि चूंकि राजस्व सचिव ने कमेटी का गठन कर दिया है, इसलिए राजस्व सचिव इस मामले पर हलफनामा दायर करें. इस मामले में कोर्ट ने पिछले 5 जुलाई को राजस्व सचिव को एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था.
पटना के जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है. कोर्ट ने जलाशय की सुरक्षा के लिये उपाय करने को भी कहा था. पटना के जिलाधिकारी को संबंधित क्षेत्र का वीडियोग्राफी करवा कर इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था.
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27 जुलाई को कोर्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने का निर्देश दिया गया था. उसके बाद अपर जिलाधिकारी ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया. कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को राजधानी के बीचों बीच स्थित इस जलाशय की सुरक्षा हेतु कार्रवाई करने को कहा था. कोर्ट ने जलाशय की घेराबन्दी भी करने को भी कहा, ताकि जलाशय में कोई नया अतिक्रमण नहीं हो सके.
याचिकाकर्ता का कहना था कि मंदिर के पास के जल क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है. इस वजह से इसकी सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है. इस मामले में आगे भी सुनवाई की जाएगी.
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