पटना: बिहार में सवा लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में 3 जून को विस्तृत सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ब्लाइंड एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था.
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इस मुद्दे को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने रिट याचिका दायर की थी. दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी.
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पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन लेने के बाद मेधा सूची जारी की जाए. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुनवाई के दौरान इसे नहीं माना. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.