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Patna High Court: सवा लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर 3 जून को होगी विस्तृत सुनवाई - Blind association

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सवा लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर ब्लाइंड एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

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Published : May 31, 2021, 10:51 PM IST

पटना: बिहार में सवा लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में 3 जून को विस्तृत सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ब्लाइंड एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन में पुलिस ज्यादती पर पटना हाईकोर्ट सख्त, तुरंत बर्बरता रोकने के निर्देश

इस मुद्दे को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने रिट याचिका दायर की थी. दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें- बिहार के सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन लेने के बाद मेधा सूची जारी की जाए. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुनवाई के दौरान इसे नहीं माना. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

पटना: बिहार में सवा लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में 3 जून को विस्तृत सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ब्लाइंड एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था.

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इस मुद्दे को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने रिट याचिका दायर की थी. दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी.

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पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि दिव्यांग उम्मीदवारों से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन लेने के बाद मेधा सूची जारी की जाए. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने सुनवाई के दौरान इसे नहीं माना. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

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