पटनाः राज्य में एनएच के विकास और निर्माण से सम्बंधित (Hearing on NH construction case) मामलों पर पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई और मॉनिटरिंग की जा रही है. इसी के तहत चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य मामले की सुनवाई की. इस दौरान एनएचएआई की अध्यक्ष अलका उपाध्याय ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया.
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राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि एनएचएआई की अध्यक्ष अलका उपाध्याय मंगलवार को बिहार आ रहीं हैं. वो खुद राज्य में हो रहे इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की समीक्षा करेंगी. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की दूरी 18 किलोमीटर हैं, जिसे जोड़ने की कार्रवाई हो रही है. उन्होंने बताया कि पटना-आरा-बक्सर एनएच की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से 18 किलोमीटर हैं, जो गाजीपुर जिले में स्थित है. इससे राज्य के लोगों के लिए दिल्ली जाने में काफी सुविधा होगी.
अंजनी कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि बिहार के विकास आयुक्त ने खुद पहल करते हुए राज्य के सभी डीएम, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर और रिजनल ऑफिसर के साथ 31 जनवरी 2022 को बैठक की. इसमें उन्होंने एनएच के कार्य में किसी तरह की समस्या के समाधान के सम्बंधित डीएम से मिलकर इन्हें दूर करने को कहा. इस पर सबंधित डीएम को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया.
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विकास आयुक्त ने ये भी कहा कि अगर डीएम के स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्षेत्रीय अधिकारी व प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर सम्बंधित विभागों से संपर्क कर समस्यायों का समाधान करेंगे. अगर फिर भी बाधा खत्म नहीं होती है, तो राज्य के विकास आयुक्त 10 फरवरी, 2022 को बैठक में स्वयं मामलें को देखेंगे. इन मामलों पर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई और मॉनिटरिंग कर रहा है.
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