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पटना हाईकोर्ट ने नेपालीनगर अतिक्रमण मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश - जस्टिस संदीप कुमार

पटना हाईकोर्ट में नेपालीनगर अतिक्रमण मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर नई सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट में नेपाली नगर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में नेपाली नगर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई
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Published : Aug 23, 2022, 7:41 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के मामले (Nepali nagar Encroachment Case) में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है. हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई.. सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करे

'सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे': कोर्ट ने कहा कि नई राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में बने अतिक्रमित भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं. इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी. उन्होंने तब कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है, उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है. आवास बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन कर बने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन वे नहीं आए.

मुआवजे की मांग कर रहे पीड़ित: आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया. उन्होंने कहा कि राजीवनगर/ नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी. हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए. इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं. साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

ये भी पढ़ें- बिहार में एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हो रही दिक्कतों पर पटना HC में सुनवाई, कोर्ट ने कही ये बात

पटना: पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के मामले (Nepali nagar Encroachment Case) में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है. हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

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'सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे': कोर्ट ने कहा कि नई राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में बने अतिक्रमित भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं. इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी. उन्होंने तब कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है, उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है. आवास बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन कर बने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन वे नहीं आए.

मुआवजे की मांग कर रहे पीड़ित: आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया. उन्होंने कहा कि राजीवनगर/ नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी. हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए. इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं. साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

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