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पटना मेयर के विरुद्ध मामले पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, सीता साहू ने नहीं दिया नोटिस का जवाब - patna

याचिका में मेयर सीता साहू पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 11, 2021, 2:00 PM IST

पटनाः मेयर सीता साहू के विरुद्ध लाये गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर आज पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुनवाई के दौरान मामले में उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी गई.

हाइकोर्ट में आज जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित उम्मीदवार मीरा देवी की याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम और मेयर सीता साहू को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पटना नगर निगम की ओर से जवाब दायर कर दिया गया. लेकिन मेयर सीता साहू ने अबतक जवाब नहीं दिया था.

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मेयर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से सभी 75 वार्ड आयुक्तों को भी पार्टी बनाया गया है. पटना नगर निगम को उन सभी को नोटिस सर्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. याचिका में मेयर सीता साहू पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया. मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को की जाएगी.

पटनाः मेयर सीता साहू के विरुद्ध लाये गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर आज पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुनवाई के दौरान मामले में उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी गई.

हाइकोर्ट में आज जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित उम्मीदवार मीरा देवी की याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम और मेयर सीता साहू को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पटना नगर निगम की ओर से जवाब दायर कर दिया गया. लेकिन मेयर सीता साहू ने अबतक जवाब नहीं दिया था.

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मेयर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से सभी 75 वार्ड आयुक्तों को भी पार्टी बनाया गया है. पटना नगर निगम को उन सभी को नोटिस सर्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. याचिका में मेयर सीता साहू पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया. मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को की जाएगी.

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