रांची/पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई को झारखंड हाईकोर्ट ने टाल दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर रखी है. चारा घोटाला के तीन मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिली हुई है. ऐसे में चौथे मामले में जमानत मिलते ही वो जेल से रिहा होंगे.
हाई कोर्ट के जज अप्रेश कुमार की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. वहीं, लालू के वकील प्रभात कुमार ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दलील रखी. इसके अलावा दिल्ली से लालू की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वर्चुअल जुड़े. तो सीबीआई के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश की.
कोर्ट का फैसला सर्वोपरि : राबड़ी देवी
लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत सभी आरजेडी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि आज कोर्ट अपना फैसला सुना देगा. लेकिन एक बार फिर लालू यादव की जमानत याचिका की सुनवाई को टाल दिया गया है. इससे पहले राबड़ी देवी ने कहा कि कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करूंगी. राबड़ी ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, वह स्वीकार्य है. मुझे न्याय की उम्मीद है. कृषि बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर राबड़ी ने कहा कि सरकार को किसानों के हक की बात सोचनी चाहिए.