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सरकार से HC ने कहा- अस्पतालों को कराइए अतिक्रमण मुक्त, रिपोर्ट सौंपिए

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें. गौरतलब है कि राज्य में जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण की समस्या है.

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Published : Jan 27, 2020, 1:29 PM IST

पटनाः राज्य के सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर वहां चारदीवारी के निर्माण का निर्देश दिया है.

बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें. गौरतलब है कि राज्य में जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण की समस्या है.

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई
राज्य सरकार और सम्बंधित जिला प्रशासन के अबतक ठोस कदम नहीं उठाने के कारण अवैध अतिक्रमण की समस्या लगातर बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पटना वेटेनरी कालेज में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की समस्या है. मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

पटनाः राज्य के सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर वहां चारदीवारी के निर्माण का निर्देश दिया है.

बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें. गौरतलब है कि राज्य में जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण की समस्या है.

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई
राज्य सरकार और सम्बंधित जिला प्रशासन के अबतक ठोस कदम नहीं उठाने के कारण अवैध अतिक्रमण की समस्या लगातर बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पटना वेटेनरी कालेज में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की समस्या है. मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

राज्य के सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण हटाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते राज्य सरकार को चिन्हित कर चारदीवारी निर्माण का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।गौरतलब है कि राज्य मे जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में अवैध अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ हैं।राज्य सरकार व सम्बंधित जिला प्रशासन के द्वारा अबतक ठोस कदम नहीं उठाने के कारण अवैध अतिक्रमण की समस्या लगातर बढ़ती जा रही हैं ।इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों व पटना  वेटेनरी कालेज में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मौजूद हैं।इस मामलें पर 2 सप्ताह फिर सुनवाई की जाएगी ।
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