पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में हो रहे विलंब पर गहरी नाराजगी जाहिर की. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से दो सप्ताह की मोहलत मांगी ताकि इस मुद्दे पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर कार्रवाई की जाए.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फंड उपलब्ध कराने के संबंध की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा भी राज्य सरकार से मांगा था. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि अब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के मामले पर क्या कार्रवाई की गई है. इस मामले पर राज्य सरकार के ठोस प्रगति नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई
जनहित याचिका में कोर्ट को यह बताया गया है कि गया शहर में जल मल निकासी की काफी गंभीर समस्या है. सही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं होने के कारण गया शहर के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सारा गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के फल्गु नदी में डाला जाता हैं, जिससे यह नदी काफी प्रदूषित हो गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2021 को की जाएगी.