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Bihar Caste Census: जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई.. कल भी जारी रहेगी

जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. बिहार सरकार द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है. 3 जुलाई और 4 जुलाई को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी.

Bihar Caste Census
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Published : Jul 4, 2023, 5:25 PM IST

पटना: राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल 5 जुलाई, 2023 को भी जारी रहेगी. इस मामले में दायर याचिकायों पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

पढ़ें- Bihar Caste Census: जातीय गणना पर मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: इससे पूर्व हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा रही जातीय व आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने ये जानना चाहा था कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं.

बुधवार को जारी रहेगी सुनवाई: साथ ही कोर्ट ने ये भी जाना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क: उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. ये असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातियों की गणना व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है.

उन्होंने कहा था कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है. ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है. उन्होंने बताया था कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पांच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है. दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना था कि जनकल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

पटना: राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल 5 जुलाई, 2023 को भी जारी रहेगी. इस मामले में दायर याचिकायों पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

पढ़ें- Bihar Caste Census: जातीय गणना पर मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई

जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई: इससे पूर्व हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा रही जातीय व आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने ये जानना चाहा था कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं.

बुधवार को जारी रहेगी सुनवाई: साथ ही कोर्ट ने ये भी जाना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क: उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कराने का ये अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है. ये असंवैधानिक है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातियों की गणना व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है. ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है.

उन्होंने कहा था कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है. ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है. उन्होंने बताया था कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पांच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है. दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना था कि जनकल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.

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