ETV Bharat / state

कोरोना पर HC ने बिहार सरकार से पूछे सवाल, 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

author img

By

Published : Sep 15, 2020, 2:07 PM IST

अधिवक्ता ऋतिका रानी ने राज्य में सिर्फ 4 आरटी पीसीआर मशीन होने और इसका उपयोग नहीं करने की बात कोर्ट को बताई. कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई में जवाब मांगा है.

patna high court
patna high court

पटनाः बिहार में कोरोना महामारी को लेकर की गई व्यवस्था के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन मशीन लगी है या नहीं इस बारे में पूछा. दिनेश कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.

'आरटी पीसीआर मशीन का नहीं किया गया उपयोग'
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जुलाई को दिए गए मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता ऋतिका रानी ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य की आबादी के दो फीसदी लोगों का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है. बारह करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी पीसीआर मशीन हैं, जिससे कोरोना का सही जांच हो सकता है, लेकिन इसका भी न के बराबर उपयोग किया गया है.

नहीं लगाए गए सीसीटीवी कैमरे
ऋतिका रानी ने बताया कि कोविड अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. कोर्ट ने सरकार से कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के लिए डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम बनाई गई है या नहीं यह भी बताने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

पटनाः बिहार में कोरोना महामारी को लेकर की गई व्यवस्था के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन मशीन लगी है या नहीं इस बारे में पूछा. दिनेश कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.

'आरटी पीसीआर मशीन का नहीं किया गया उपयोग'
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 24 जुलाई को दिए गए मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. अधिवक्ता ऋतिका रानी ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य की आबादी के दो फीसदी लोगों का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है. बारह करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी पीसीआर मशीन हैं, जिससे कोरोना का सही जांच हो सकता है, लेकिन इसका भी न के बराबर उपयोग किया गया है.

नहीं लगाए गए सीसीटीवी कैमरे
ऋतिका रानी ने बताया कि कोविड अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. कोर्ट ने सरकार से कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के लिए डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम बनाई गई है या नहीं यह भी बताने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.