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पटना हाईकोर्ट में खुशी अपहरण मामले की सुनवाई, एसएसपी से रिपोर्ट तलब

मुजफ्फरपुर जिला से डेढ़ साल पहले के एक पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला समाने आया था. पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. बच्ची के पति ने पुलिस के रवैया से असंतुष्ट होकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी से जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : May 5, 2022, 11:07 PM IST

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing in Patna High Court) की. जस्टिस पार्थ सारथी ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को चार सप्ताह में जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं. ये मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण किये जाने से सम्बंधित हैं. मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामले में आज तक कोई नहीं सुराग मिला है.

यह भी पढ़ें: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, निगरानी विभाग से जवाब तलब


पुलिस को नहीं मिला सुराग: खुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले है. वे पेशे से एक सब्जी विक्रेता हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट हो कर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है. लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं लगा पाई है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने एसएसपी से जांच रिपोर्ट तलब की है.

यह भी पढ़ें: NH पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

विधानसभा में उठाया गया था मामला: खुशी की बरामदगी के लिए परिजनों और मोहल्लेवासियों ने कैंडल मार्च भी निकाला था. मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत (SSP Jayant Kant) से रिपोर्ट भी तलब की थी. बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था. काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. इधर, बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing in Patna High Court) की. जस्टिस पार्थ सारथी ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को चार सप्ताह में जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं. ये मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण किये जाने से सम्बंधित हैं. मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामले में आज तक कोई नहीं सुराग मिला है.

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पुलिस को नहीं मिला सुराग: खुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले है. वे पेशे से एक सब्जी विक्रेता हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट हो कर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है. लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं लगा पाई है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने एसएसपी से जांच रिपोर्ट तलब की है.

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विधानसभा में उठाया गया था मामला: खुशी की बरामदगी के लिए परिजनों और मोहल्लेवासियों ने कैंडल मार्च भी निकाला था. मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी जयंतकांत (SSP Jayant Kant) से रिपोर्ट भी तलब की थी. बिहार विधान सभा मे भी मामले को संज्ञान में दिया गया था. काफी दबाव के बाद पुलिस ने एक युवक को जेल भेजकर चार्जशीट दायर की, लेकिन खुशी के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी. इधर, बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन चिंतित है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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