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LNMU के रिटायर वरीय सहायक की याचिका पर HC ने जताई नाराजगी, 17 मार्च को अगली सुनवाई - darbhanaga news

पटना हाई कोर्ट ने एलएनएमयू विवि के रिटायर्ड वरीय सहायक के लाभ पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

हाई कोर्ट
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Published : Feb 27, 2020, 6:28 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ के एक मामले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने विश्वविद्यालय के रिटायर्ड वरीय सहायक विमल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने वित्तीय सलाहकार को हटाने के लिए चांसलर को लिखने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई में जानकार वित्तीय सलाहकार को कोर्ट में उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

साल 2008 का है मामला
कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता 2008 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे. लेकिन अभी तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ के एक मामले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकार की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने विश्वविद्यालय के रिटायर्ड वरीय सहायक विमल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने वित्तीय सलाहकार को हटाने के लिए चांसलर को लिखने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई में जानकार वित्तीय सलाहकार को कोर्ट में उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

साल 2008 का है मामला
कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता 2008 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे. लेकिन अभी तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.

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