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पटनाः असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर और BPSC से जवाब तलब

मामले के याचिकाकर्ता दिलीप कुमार चौधरी ने बताया आयोग द्वारा सिर्फ एक उम्मीदवार को योग्य घोषित किया गया है. जबकि शेष बचे हुए 311 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

Patna High Court
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Published : Sep 24, 2020, 1:25 PM IST

पटनाः राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय,भागलपुर और बीपीएससी से जवाब तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर इस बीच नियुक्ति की जाती है, तो वह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.

2014 में निकाला गया था विज्ञापन
मामले के याचिकाकर्ता दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 2014 में विज्ञापन निकाला था. आयोग ने याचिकाकर्ता को लेबर एंड सोशल वेलफेयर की डिग्री को इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट के समतुल्य नहीं मानते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची में रखा है.

21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिलीप कुमार चौधरी ने बताया ने कहा कि आयोग द्वारा सिर्फ एक उम्मीदवार को योग्य घोषित किया गया है. जबकि शेष बचे हुए 311 उम्मीदवारों को उक्त आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

पटनाः राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय,भागलपुर और बीपीएससी से जवाब तलब किया है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर इस बीच नियुक्ति की जाती है, तो वह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा.

2014 में निकाला गया था विज्ञापन
मामले के याचिकाकर्ता दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 2014 में विज्ञापन निकाला था. आयोग ने याचिकाकर्ता को लेबर एंड सोशल वेलफेयर की डिग्री को इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट के समतुल्य नहीं मानते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची में रखा है.

21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिलीप कुमार चौधरी ने बताया ने कहा कि आयोग द्वारा सिर्फ एक उम्मीदवार को योग्य घोषित किया गया है. जबकि शेष बचे हुए 311 उम्मीदवारों को उक्त आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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