ETV Bharat / state

बिहार में निकाय चुनाव पर HC की टिप्पणी- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाने के बाद मामला सुनेगा हाईकोर्ट

बिहार में नगर निकाय को लेकर चल रहे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद ही इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई किया जाए. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
Patna High Court
author img

By

Published : Dec 8, 2022, 10:10 PM IST

पटनाः बिहार में नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Election 2022) के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनावाई हुई. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इससे सम्बंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने मामले में की सुनवाई की अगली तारिख 23 जनवरी 2023 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें-फिर कानूनी दांव पेंच में फंसा बिहार का निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से बढ़ी मुश्किल

20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर होगी सुनवाईः नगर निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को निर्धारित किया गया है. ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद ही इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई किया जाए.

तत्काल हस्तक्षेप करने की मांगः सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ता सुनील कुमार की ओर से गुहार लगायी गयी कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए आवेदनों को तत्काल सुनवाई के लिए लिया जाये. यह न सिर्फ याचिकाकर्ता के हित में होगा, बल्कि राज्य और आम जनता के हित में भी होगा. बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले को सुने. कोर्ट ने 20 जनवरी की अगली तारीख दे रखा (Supreme Court On Municipal Election in Bihar ) है. उस समय तक पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. ऐसे में कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये.

आदेश के उल्लंघन का आरोपः याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के रिकार्ड में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और उस पर रोक लगाने का आवेदन दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को दायर आवेदन में कहा गया है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की 30 नवंबर की चुनावी अधिसूचना इन आशंकाओं की पुष्टि करता है कि ओबीसी श्रेणी के साथ-साथ ईबीसी श्रेणी को कवर करने वाले ट्रिपल टेस्ट का कोई अनुपालन नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर और 1 दिसंबर को दिये गये आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है.

कब होना है चुनावः बता दें कि बिहार में दो चरणों में 224 शहरी निकाय चुनाव होने हैं. इनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद की सीटें पर चुनाव होने हैं. निकाय चुनाव में राज्य के कुल एक करोड़ 14 लाख 52 हजार 759 मतदाता हिस्सा लेंगे. सरकार ने 18 को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान करवाने का फैसला किया.

तीन पदों के लिए होगी वोटिंगः नगर निकाय क्षेत्र में इस बार तीन पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड के पार्षदों का सीधे मतदान के जरिये चयन होगा, चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा.

30 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रियाः पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को. दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को मतगणना 30 दिसंबर को होगी. राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. बोगस वोटरों की पहचान के लिए भी बूथों पर व्यवस्था किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव 2022: मधेपुरा के पूर्व चेयरमैन ने दायर की जनहित याचिका

पटनाः बिहार में नगर निकाय चुनाव (Bihar Municipal Election 2022) के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनावाई हुई. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इससे सम्बंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने मामले में की सुनवाई की अगली तारिख 23 जनवरी 2023 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें-फिर कानूनी दांव पेंच में फंसा बिहार का निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से बढ़ी मुश्किल

20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर होगी सुनवाईः नगर निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को निर्धारित किया गया है. ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद ही इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई किया जाए.

तत्काल हस्तक्षेप करने की मांगः सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ता सुनील कुमार की ओर से गुहार लगायी गयी कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए आवेदनों को तत्काल सुनवाई के लिए लिया जाये. यह न सिर्फ याचिकाकर्ता के हित में होगा, बल्कि राज्य और आम जनता के हित में भी होगा. बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस मामले को सुने. कोर्ट ने 20 जनवरी की अगली तारीख दे रखा (Supreme Court On Municipal Election in Bihar ) है. उस समय तक पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. ऐसे में कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये.

आदेश के उल्लंघन का आरोपः याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के रिकार्ड में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और उस पर रोक लगाने का आवेदन दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को दायर आवेदन में कहा गया है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की 30 नवंबर की चुनावी अधिसूचना इन आशंकाओं की पुष्टि करता है कि ओबीसी श्रेणी के साथ-साथ ईबीसी श्रेणी को कवर करने वाले ट्रिपल टेस्ट का कोई अनुपालन नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर और 1 दिसंबर को दिये गये आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है.

कब होना है चुनावः बता दें कि बिहार में दो चरणों में 224 शहरी निकाय चुनाव होने हैं. इनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद की सीटें पर चुनाव होने हैं. निकाय चुनाव में राज्य के कुल एक करोड़ 14 लाख 52 हजार 759 मतदाता हिस्सा लेंगे. सरकार ने 18 को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान करवाने का फैसला किया.

तीन पदों के लिए होगी वोटिंगः नगर निकाय क्षेत्र में इस बार तीन पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड के पार्षदों का सीधे मतदान के जरिये चयन होगा, चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा.

30 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रियाः पहले चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को होगा और मतगणना 20 दिसंबर को. दूसरे चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को मतगणना 30 दिसंबर को होगी. राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. बोगस वोटरों की पहचान के लिए भी बूथों पर व्यवस्था किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव 2022: मधेपुरा के पूर्व चेयरमैन ने दायर की जनहित याचिका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.