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Patna High Court: छात्राओं के लिए व्यवस्थाओं के अभाव पर HC में सुनवाई, दो सप्ताह में राज्य सरकार करे हलफनामा दायर

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 29, 2023, 2:34 PM IST

पटना हाईकोर्ट में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्थाओं के अभाव को लेकर सुनवाई की गई. इसके तहत कोर्ट ने राज्य सराकार को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामलें पर सुनवाई की है. इसके तहत राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया. राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश तैयार किया जाए.

पढ़ें-Patna High Court: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार

शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने लिया संज्ञान: कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया था कि इस संबंध में एक कमिटी गठित की जाए. पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों (प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था.

दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई: बता दें कि कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर किए गए जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया था. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामलें पर सुनवाई की है. इसके तहत राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया. राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश तैयार किया जाए.

पढ़ें-Patna High Court: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार

शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने लिया संज्ञान: कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया था कि इस संबंध में एक कमिटी गठित की जाए. पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों (प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था.

दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई: बता दें कि कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर किए गए जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया था. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.

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