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कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर पटना HC में अब 19 जनवरी को होगी सुनवाई - पटना नगर निगम

Patna High Court : कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे देरी को लेकर आज गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई
पटना हाई कोर्ट में सुनवाई
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 14, 2023, 4:07 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन नौ महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई: पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी.

नगर निगम स्वायत्त संस्था: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा था कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जनवरी,2024 को की जाएगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट में पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.

पटना हाई कोर्ट में सुनवाई : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन नौ महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

98 वेंडिंग जोन बनाने की कार्रवाई: पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी.

नगर निगम स्वायत्त संस्था: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा था कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जनवरी,2024 को की जाएगी.

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