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गांधी मैदान सर्कुलर रोड पर रखी जब्त संपत्ति 2 हफ्ते में हटाएं, HC ने सुनवाई में DGP को दिए निर्देश

चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को निर्देश दिया कि गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर रखे जब्त संपत्ति को जल्द हटाया जाए. मामले पर अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी.

Patna High Court News
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Published : Mar 7, 2022, 3:31 PM IST

पटनाः राज्य के पुलिस महानिदेशक को पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति (Gandhi Maidan Police Station Seized Property) समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में अधिवक्ता शिल्पी केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर सुनवाई, HC का सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के डीजीपी को दिया था. कोर्ट का कहना है कि यह स्थान पटना का गौरव और जेवेल क्राउन है. कोर्ट को याचिकाकर्ता शिल्पी केसरी ने बताया कि पटना के पत्रकार नगर, गांधी मैदान थाना में भी ऐसी ही स्थिति है. वहां भी बड़ी तादाद में जब्त संपत्ति और अन्य बाधा हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है.

ये भी पढ़ेंः पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने इन मामलों पर सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत हो, तो इसे कानून के मुताबिक निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी.

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पटनाः राज्य के पुलिस महानिदेशक को पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति (Gandhi Maidan Police Station Seized Property) समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में अधिवक्ता शिल्पी केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के डीजीपी को दिया था. कोर्ट का कहना है कि यह स्थान पटना का गौरव और जेवेल क्राउन है. कोर्ट को याचिकाकर्ता शिल्पी केसरी ने बताया कि पटना के पत्रकार नगर, गांधी मैदान थाना में भी ऐसी ही स्थिति है. वहां भी बड़ी तादाद में जब्त संपत्ति और अन्य बाधा हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है.

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कोर्ट ने इन मामलों पर सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत हो, तो इसे कानून के मुताबिक निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी.

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