पटना: पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, अवैध अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस पी वी बजनथ्री की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए इस कॉलेज से अतिक्रमण दो दिनों में हटाने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 को की जाएगी.
15 जनवरी को होगी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई:पटना हाईकोर्ट में दरभंगा आयुर्वेदिक कालेज में हुए अतिक्रमण को हटाने व छात्रों के हॉस्टल की दयनीय हालत पर एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. ये जनहित याचिका विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया ये आदेश 20 फरवरी 2020 को कोर्ट ने आदेश दिया था.
राज्य सरकार को दो दिनों की दी मोहलत: लम्बे समय तक पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर याचिकाकर्ता विकास चन्द्र उर्फ़ गुड्डू बाबा ने अवमानना वाद दायर किया. इस मामले पर जस्टिस पी वी बजनथ्री की खंडपीठ ने सुनवाई की. पटना कोर्ट ने आदेश का पालन अब तक नहीं किये जाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिनों में आदेश पालन किये जाने का सख्त निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 को की जाएगी.
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