पटना: हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध और चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई 13 दिसंबर यानी कल मंगलवार को (Patna Canal Bank Encroachment Case) होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ राज किशोर श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
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"अतिक्रमित भूमि खाली करना होगा": कोर्ट ने इससे पूर्व की सुनवाई में स्पष्ट किया किया था कि अतिक्रमणकारियों को पूरा अतिक्रमित भूमि खाली करनी होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने कहा था कि अतिक्रमणकारियों को ये पूरी जमीन को हर हाल में खाली करना होगा. कोर्ट को भी सहानुभूति है, लेकिन इस सरकारी जमीन को खाली करना होगा.
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश: इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में ही कोर्ट ने दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाकर अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था. इस नहर बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को दानापुर के अंचलाधिकारी ने भी स्वीकार किया है. सम्बंधित अंचलाधिकारी ने 5 मई, 2022 को ही कोर्ट को स्वयं बताया था कि अगले चार सप्ताह में कम से कम 70 फीसदी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा.
अभी तक नहीं हटाया गया अतिक्रमण: सोन, खगौल और पटना नहर प्रमंडल ने भी अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा था. लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया. सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची भी दी है. कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर ठोस अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया था, ताकि विभागीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो सके.