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बिहार में 2446 दारोगा बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने हटाया स्टे ऑर्डर

बिहार में 2446 दारोगा की बहाली (Bihar Police SI Recruitment) पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है. न्यायालय ने साफ कहा है कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया जा सकता है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jan 4, 2022, 3:16 PM IST

पटनाः राज्य में दारोगा की बहाली पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट (Hearing in Patna High Court) ने हटाते हुए उम्मीद्वारों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया जा सकता है. इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने यह निर्णय सुनाया.

ये भी पढ़ें- कोरोना को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक, CM नीतीश लेंगे बड़ा फैसला

दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उनकी बहाली फिलहाल नहीं होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य सब आर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया था.

कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त,2021 में प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था. उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा.

ये भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2446 दारोगा की बहाली पर लगायी रोक

उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था. लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे. दीनू कुमार ने बताया कि जब इन उम्मीद्वारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीद्वारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया.

वहीं, वकील दीनू कुमार ने बताया कि सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दी है कि वे सम्बंधित पक्षों को पार्टी बनाते हुए फिर नए सिरे से रिट दायर कर सकते हैं. इसके साथ कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया.

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पटनाः राज्य में दारोगा की बहाली पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट (Hearing in Patna High Court) ने हटाते हुए उम्मीद्वारों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल अभ्यर्थियों का योगदान लिया जा सकता है. इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने यह निर्णय सुनाया.

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दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि उनकी बहाली फिलहाल नहीं होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य सब आर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया था.

कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त,2021 में प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीद्वारों का नाम था. उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा.

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उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था. लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे. दीनू कुमार ने बताया कि जब इन उम्मीद्वारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीद्वारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया.

वहीं, वकील दीनू कुमार ने बताया कि सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें इस बात की अनुमति दी है कि वे सम्बंधित पक्षों को पार्टी बनाते हुए फिर नए सिरे से रिट दायर कर सकते हैं. इसके साथ कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया.

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