पटनाः झंझारपुर के एडिशनल जज अविनाश कुमार (Additional Judge Avinash Kumar) पर किये गए कथित हमले की घटना के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing In Patna High Court ) हुई. जस्टिस राजन गुप्ता (Justice Rajan Gupta) की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की. इस दौरान रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपी गई.
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि आखिर पुलिस अधिकारियों ने लोडेड हथियार के साथ एक जज के चैम्बर में कैसे प्रवेश किया? कोर्ट ने इस मामले में सहयोग करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का निर्णय लिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की पुलिस दोनों पक्षों के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अनुसंधान करने में सक्षम है. एड्वोकेट जनरल ने कहा कि अगर चाहे तो कोर्ट सीबीआई समेत किसी भी एजेंसी से मामले की जांच करवा सकता है.
दरअसल मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज द्वारा 18 नवंबर, 2021 को भेजे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को ही स्वतः संज्ञान लिया है. साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी की थी.
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एडिशनल जज अविनाश कुमार- I (Additional Judge Avinash Kumar) मधुबनी द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एसएचओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर गाली दी थी. जब उन्होंने विरोध किया तो दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई भी की.
पुलिस अधिकारियों ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर आक्रमण करना चाहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई में भी उपस्थित रहने को कहा गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 1दिसम्बर 2021 को होगी.
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