पटना: राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले पर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन ने विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अवैध भूमि अतिक्रमण हुआ है. इन्हें हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
सरकारी अस्पतालों में अतिक्रमण मामले की सुनवाई: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के सम्बंधित अधिकारी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार अपनी संपत्ति की रक्षा करने में असफल रही. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि बिना सरकारी भूमि को चिह्नित किये और चारदिवारी बनाए भूमि का अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.
अवैध अतिक्रमण से परेशानी: बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में अवैध तरीके से अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं. इसके कारण कई तरह की समस्या आती है. कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने और समस्या का जल्द समाधान करने को कहा है ताकि इस तरह की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके और अस्पताल में मरीजों को परेशानी ना हो. सरकारी अस्पतालों में अवैध अतिक्रमण मामले को लेकर कोर्ट काफी गंभीर है. अब मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद की जानी है.